दिव्यांगजन शादी अनुदान के लिए करें आनलाईन आवेदन

सोनभद्र। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, सोनभद्र ऋतुराज सिंह ने समस्त दिव्यांगजनों को सूचित करते हुए बताया कि निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं में शादी-विवाह पुरस्कार,अनुदादन योजनान्तर्गत जिन दिव्यांगजनों की शादी-विवाह विगत वित्तीय वर्ष-2020-21 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष-2021-22 में सम्पन्न हुये हों, तो दम्पत्ति में यदि पति के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रूपये एवं पत्नी के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रूपये तथा पति, पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रूपये का अनुदान,पुरस्कार देने की योजना है। इस योजना हेतु शादी-विवाह का रजिस्टेªेशन कराया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि जिन दिव्यांगजनों का शादी-विवाह विगत वित्तीय वर्ष-2020-21 व वर्तमान वित्तीय वर्ष-2021-22 में सम्पन्न हुये हों, तो ऐसे दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार,अनुदान हेतु विभागीय वेबसाइट ीजजचरूध्ध्कपअलंदहरंदण्नचेकबण्हवअण्पदध् पर आवेदन कराकर हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, सोनभद्र कार्यालय विकास भवन के कमरा नम्बर-11 में जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन हेतु दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम् संयुक्त फोटो शादी-विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित का) आय प्रमाण-पत्र (दम्पत्ति में कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी का न हो), अधिवास जाति प्रमाण-पत्र, पति-पत्नी का आयु प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, पति-पत्नी का संयुक्त खाता, पति-पत्नी का आधार करार विलेख (10 रू0 का जूडिशियल स्टाम्प पेपर) तथा विवाह के समय आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो और युवती की आयु 18 से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।