सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।सज्जन कुमार ने चिकित्सकीय आधार अंतरिम जमानत का अनुरोध न्यायालय से किया था।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ए एम सुन्दरेश की खंडपीठ ने यह कहते हुए उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता की सेहत स्थिर है और उसमें सुधार हो रहा है।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कौल ने पूर्व सांसद की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा कि याचिकाकर्ता जघन्य अपराध का दोषी है और उनके लिए सुपर वीआईपी रोगी की सुविधा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?