प्रतापगढ़ । सूचना न देने पर जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25000 का अर्थदंड अधिरोपण किया । मंडलीय उपनिदेशक पंचायत प्रयागराज मंडल को जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ के वेतन से कटौती कर लेखा शीर्ष में जमा कराने का निर्देश दिया है।बता दें कि जिले के सांगीपुर ब्लाक निवासी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2019 में वांछित सूचनाओं के लिए आवेदन किया था किंतु जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा उक्त सूचनाएं नहीं दी गई । जिस की अपील विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा राज्य सूचना आयोग लखनऊ में की गई थी। सुनवाई उपरांत भी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे राज्य सूचना आयोग श्रीमती किरण बाला चौधरी ने 5 मार्च 2021 को सूचना न उपलब्ध कराने के लिए दोषी मानते हुए पदासीन जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ ₹25000 का अर्थदंड आदि रोपण किया गया। इनके द्वारा जमा नहीं किया । पुनः 10 अगस्त 2021 को मंडलीय उपनिदेशक पंचायत राज प्रयागराज मंडल को पत्र लिखकर जिला पंचायत राज अधिकारी के वेतन से कटौती करके लिखित लेखा सीड्स में अधिरोपित धनराशि तत्काल जमा कराकर के रसीद सूचना आयुक्त को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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