जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों एवं आशाओं का प्रोत्साहन राशि का भुगतान तत्परता के साथ करें सुनिश्चित-डीएम

 *देवरिया (सू0वि0) ।जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने स्वास्थ्य विभाग से जुडे सभी अधिकारियों, प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशाओं की प्रोत्साहन राशि का भुगतान ससमय अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न बरते, अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जायेगा और जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जायेगी।  जिलाधिकारी निरंजन ने दिए गए निर्देश के क्रम में कहा है कि आर०सी०एच० पोर्टल पर समस्त गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण पूर्ण विवरण (बैंक खाता) सहित किया जाना अनिवार्य है। आर०सी०एच० संख्या तथा बैंक खाता विवरण एम०सी०पी० कार्ड एवं आर०सी०एच०रजिस्टर पर भी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।  पंजीकरण उपरान्त जिन लाभार्थियों के पास खाता संख्या उपलब्ध नहीं है, आशाओं के माध्यम से उनके खाते खुलवाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाये। प्रत्येक दशा में प्रसव पूर्व समस्त लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवां लिये जाये ताकि प्रसव उपरान्त जे०एस०वाई भुगतान में कोई विलम्ब न हो। जे०एस०वाई0 के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव हेतु लाभार्थियों का भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा की जाये। भुगतान न होने की स्थिति में कर्मचारियों एवं अधिकारीयों के उत्तर दायित्व निर्धारित किये जाये। वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून 2021 ) तक के सभी लाभार्थियों के बकाया भुगतान को 31 अगस्त 2021 तक अवश्य कर दिये जाये। ससमय भुगतान हेतु आशाओं को जे०एस०वाई फार्म की पर्याप्त मात्रा पहले से ही उपलब्ध करा दिये जाए,ताकि प्रसव के समय लाभार्थियों हेतु यह फार्म सर्व सुलभ हो।  लाभार्थियों के प्रसव के पश्चात 48 घंटे के अन्दर जे०एस०वाई० भुगतान के साथ ही आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जाए।