जोधपुर | राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित भंवरी देवी हत्या मामले में राज्य के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा सहित पांच लोगों को आज जमानत दे दी।न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इनकी नियमित जमानत स्वीकार कर ली। इस मामले में भंवरी के पति अमरचंद तथा तीन अन्य अभियुक्तों भी जमानत मिल गई। ये करीब दस वर्ष से इस मामले में जेल में थे। इस मामले में परसराम को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद इस मामले में अब तक इंद्रा विश्नोई को छोड़कर शेष सभी को जमानत मिल चुकी हैं।उल्लेखनीय है कि जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाने में भंवरी देवी के पति अमरचंद ने एक सितम्बर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी एएनएम भंवरी देवी लापता है। इसके बाद दर्ज मामले में जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की और इस मामले में श्री मदेरणा को दिसम्बर 2011 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में महिपाल मदेरणा एवं पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई सहित करीब डेढ़ दर्जन आरोपियों में से एक को छोड़ दिया गया जबकि शेष सभी इस मामले में जेल भेज दिया गया था। जांच में पाया था कि भंवरी देवी की हत्या कर शव को जला दिया गया था।
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