उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त तक टली

नयी दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगा मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई आगामी 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शनिवार को मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित दी।खालिद को 13 सितंबर 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उस पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उमर खालिद के अलावा जेएनयू की छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, जामिया के आसिफ इकबाल तन्हा, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य के खिलाफ भी मामले दर्ज किये हैं।दिल्ली पुलिस ने अदालत में पेश अपने जवाब में कहा कि खालिद की याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज करने की अपील की।