नयी दिल्ली|उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के त्योहार के मद्देनजर राज्य में तीन दिन के लिए कोविड प्रतिबंधों में छूट पर फिलहाल रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार को आज ही अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष राज्य सरकार के वकील ने कहा कि वह इस पर जवाब दाखिल करेंगे। इस पर अदालत ने उनसे आज ही जवाब दाखिल करने को कहा तथा मामले की सुनवाई के लिए कल पूर्वाह्न सभी मुकदमों से पहले होगी।राज्य सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर कपड़े, जूते-चप्पलों की दुकान, आभूषण, अन्य सजावटी सामानों, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाली दुकानें तथा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से जुड़ी सभी दुकानों को 18,19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुले रखने का निर्णय लिया था, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गयी थी।