युवक ने रेलवे ट्रैक पर चढ़ाई गाड़ी, सामने से आ रही मालगाड़ी ने लगाए ब्रेक

जयपुर। राजधानी में सिंवार फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एसयूवी गाड़ी चलाने का मामला सामने आया है. कनकपुरा-धानक्या के बीच सिंवार फाटक के पास उत्पाती युवक ने रेलवे ट्रैक पर ही गाड़ी को चढ़ा दिया. उसी समय सामने से मालगाड़ी आ रही थी. लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ और तत्परता से ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोक लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है. गाड़ी चालक दूसरी जगह पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है. इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा पर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
कनकपुरा रेलवे सुरक्षा बल चौकी प्रभारी एसआई गोकुल सिंह के मुताबिक 11 नवंबर की शाम को कनकपुरा-धानक्या के बीच सिंवार फाटक के पास एक युवक ने एसयूवी गाड़ी लापरवाही पूर्वक चलाकर रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दी. रेलवे ट्रैक पर चढ़ने के बाद गाड़ी ट्रैक पर फंस गई. उसी समय पर रेलवे लाइन पर सामने से मालगाड़ी आ रही थी. लोको पायलट ने तत्परता दिखाते हुए मालगाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक दिया. लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा होने से बच गया. इसके बाद गाड़ी चलाने वाले युवक ने तेज गति से अपनी गाड़ी को पीछे लेकर ट्रैक से बाहर निकाल लिया और गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया.
सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौक़े पर पहुँचे तो एसयूवी का ड्राइवर गाड़ी को जैसे-तैसे रेलवे ट्रैक से निकाल कर भागने लगा। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने गाड़ी का पीछा किया। लगभग 4 किलोमीटर तक गाड़ी को भगा ले जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को छोड़ दिया और पैदल ही भाग गया। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 153, 174, 147 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर गाड़ी ज़ब्त कर ली एवं आरोपी की पहचान कर ली गई है तथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धारा 147 व 174 के अन्तर्गत सजा व जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से अपील है कि वह निर्धारित मार्ग से ही रेलवे ट्रैक को पार करें। गैरकानूनी रूप से व अनाधिकृत स्थानों से रेलवे ट्रैक को पार करना अथवा किसी भी प्रकार का स्टंट करना रेलवे अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। इसके साथ ही गैर कानूनी रूप से रेलवे ट्रैक को पार करना जानलेवा भी हो सकता है, यह जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालना है।
रेलवे ट्रैक पर मोबाइल फ़ोन अथवा कैमरा से रील बनाना भी क़ानूनन अपराध है इस प्रकार के मामलों में रेलवे द्वारा सख़्त कार्रवाई की जाती हैं।