लखनऊ।अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता, प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं उच्च मेधा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रचलित नियमावलियों में यथा आवश्यक संशोधन किये गये हैं। उ0प्र0 के अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अवगत कराया है कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना की नियमावली वर्ष 2016 में प्रख्यापित की गयी थी, जिसमें दो बार संशोधन किया गया तथा दशमोत्तर कक्षाओं की योजना हेतु वर्ष 2012 में छात्रवृत्ति नियमावली प्रख्यापित की गयी थी, जिसमें छः बार संशोधन किया गया। इन संशोधनों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप समावेशित करते हुए नवीन समेकित एवं संशोधित नियमावलियां विभाग द्वारा हाल ही में प्रख्यापित की गयी है। इनमें मेरिट बेस्ड वरीयता प्रणाली लागू की जा रही है, आधार प्रमाणीकरण एवं आधार बेस्ट पेमेण्ट सिस्टमध्डी0बी0टी0 प्रणाली द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है, शिक्षण संस्थाओं हेतु । बवकम की अनिवार्यता की गई है तथा दशमोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम समूहों हेतु बजट का अनुपातिक रूप से निर्धारण किया गया है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को अधिक संख्या में लाभान्वित किया जा सके।