लंदन। ब्रिटेन की संसद ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल पास किया है। सोशल मीडिया कंपनियों के प्लेटफार्म को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए यह कानून लागू किया गया है। कानून के अनुसार कंपनियों को अवैध सामग्री हटाने और बच्चों के संबंध में हानिकारक कंटेंट से बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था एनएसपीसीसी के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ता के हितों का संरक्षण हो इसका ध्यान रखा गया है। ब्रिटेन की संसद में 300 पेज के इस बिल में कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं। बिल में मेटा,टिकटोक, गूगल और एक्स जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित किया जा सकेगा। बाल यौन शोषण पर नियंत्रण, या जबरदस्ती का व्यवहार, यौन हिंसा, मानव तस्करी,खुदकुशी को बढ़ावा देने वाले,पशु क्रूरता,अवैध ड्रग्स की खरीद बिक्री, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हथियार बेचना और आतंकवाद बढ़ाने जैसे कंटेंट को हटाने की जिम्मेदारी दी गई है।
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