पीड़िता का बयान घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों का संग्रह इत्यादी के बारे मे दी जानकारी

पीडीडीयू नगर(चंदौली)पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार द्वारा एसिड अटैक पीड़िताओं की समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हुये पीड़िताओं के निःशुल्क चिकित्सीय उपचार,क्षतिपूर्ति, पेन्शन एवं रोजगार तथा पुनर्वास के सम्बन्ध में व माननीय न्यायालय में विचाराधीन वादों में प्रभावी पैरवी करने व जनपद के विवेचकों को एसिड अटैक के बारे में प्रशिक्षित करते हुए पीडित/पीड़िताओं की निःशुल्क चिकित्सीय उपचार, क्षतिपूर्ति,पेन्शन एवं रोजगार तथा पुनर्वास,घटना के 15 दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा एक लाख रूपये की तात्कालिक पीड़ित को सहायता प्रदान करने तथा  शासन द्वारा दिये गये एसओपी के अनुरुप एसिड अटैक की प्र०सू०रि० पंजीकरण,जॉच/विवेचना, इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की स्वीकार्यता तथा तेजाब खरीद मामले की जाँच एवं अभियोगों की प्रभावी विवेचना के संबंध में विवेचको को प्रशिक्षण प्रदान किया गया,साथ ही साथ एसिड अटैक के मामलो मे साक्ष्य सकंलन जैसे- सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के परीक्षण द्वारा,पीड़िता से पूछताछ के आधार पर यदि संभव हो 161 सीआरपीसी व 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों का संग्रह इत्यादी के बारे मे जानकारी दी गयी।इसके साथ ही तेजाब हमलों को रोकने के लिए, तेजाब की बिक्री के लिये कठोर नियम,कड़े मानदण्ड, तेजाब के उपयोग/उद्देश्य आदि के बारे मे प्रशिक्षित किया गया तथा अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।