पाकिस्तान में राष्ट्रपति अल्वी ने तय कर दिए आम चुनाव की तारीख

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को पत्र लिखा और एकतरफा रूप से आम चुनाव की तारीख 6 नवंबर प्रस्तावित की। अल्वी ने कहा कि उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग किया था। इसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 48(5) का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने के लिए विघटन की तारीख से 90 दिनों के भीतर एक तारीख नियुक्त करने का अधिकार और आदेश दिया गया है। पत्र में कहा गया इसलिए, अनुच्छेद 48(5) के संदर्भ में नेशनल असेंबली के लिए आम चुनाव नेशनल असेंबली के विघटन की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर 2023 तक होना चाहिए।हालाँकि, सीईसी ने कहा है कि आम चुनाव की तारीख तय करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। आदर्श रूप से चुनाव 9 अगस्त के 90 दिनों के भीतर होने चाहिए। हालांकि, 2023 की जनगणना को मंजूरी देने के निवर्तमान शहबाज शरीफ सरकार के फैसले ने मामले को जटिल बनाया है। इस निर्णय के बाद ईसीपी ने परिसीमन कार्यक्रम की घोषणा की, जिसने इस साल चुनावों की संभावना को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया। ईसीपी ने कहा है कि नए 2023 डिजिटल जनगणना परिणामों की अधिसूचना के बाद चुनावों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य कटऑफ तिथि से आगे बढ़ाया जाएगा। ईसीपी अपना निर्णय चुनाव अधिनियम की धारा 17(2) पर आधारित करता है, जिसमें कहा गया है। प्रत्येक जनगणना आधिकारिक तौर पर प्रकाशित होने के बाद आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा।