वाराणसी। सहायक पुलिस आयुक्त, भेलूपुर कमिश्नरेट ने बताया कि 25लाख रूपये लेकर नहीं दी जमीन की शिकायत पर महिला सहित चार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी के तहत कूटरयित रजि० बैनामा वादी के चेक सं० का उपयोग कर अपने नाम 11.11.2021 को कराने, भद्दी-भद्दी गलियां देने एवं पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना लंका, कमि० पर 30.08.2023 को मु0अ0सं0 343/2023 धारा 406/420/504/ 506 भादवि बनाम मनोज सिंह उर्फ मिन्टू सिंह, महेन्द्र नाथ पाण्डेय, पंकज पाण्डेय, शारधा सिंह पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० कुंवर अंशमान सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है, विवेचना प्रचलित है।उन्होंने बताया कि 28.21 लाख रूपये की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर कमिश्नरेट पर 31.08.2023 को मु०अ०सं०322/ 2023 धारा 420/406 भादवि बनाम विजय तिवारी उर्फ बबलू तिवारी व माया रानी अग्रहरी, निवासीगण भगवानपुर थाना लंका में पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 नितेश कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना प्रचलित है। वही 4.4 लाख रूपये लेकर नहीं दी एक बीघा जमीन के मामले में संजय कुमार पाण्डेय नि० डाफी, थाना-लंका द्वारा विपक्षी ध्यानचन्द्र सिंह के विरूद्ध 4,40,000/- रूपये लेकर एक बीघा जमीन का बैनामा न करना तथा पैसा वापस मांगने पर हीला हवाली, गाली गलौज व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर, कमि० पर 30.08.23 को मु०अ०सं० 320/23 धारा 420/406/504/506 भादवि बनाम ध्यानचन्द्र सिंह, नि० विशनपुरा, जमालपुर, जनपद मिर्जापुर के पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० नितेश कुमार सम्पादित की जा रही है। विवेचना प्रचलित है।
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