चुनाव के दिन बंद रहेंगे कारखाने तथा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

मऊ।जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 354 घोसी में उपचुनाव हेतु दिनांक 5 सितंबर 2023 नियत है। गत निर्वाचन की भांति इस निर्वाचन हेतु मतदान तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना है। जिसके क्रम में लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 ख के प्रावधानों के तहत अविरल/अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानो में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने हेतु मतदान के दिवस को सार्वजनिक करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य न लेने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। अतः 354 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2023 के अंतर्गत उक्त क्षेत्र अंतर्गत समस्त कारखाने अविरल/अनविरल तथा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कारखाने तथा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत समस्त कार्यक्रमों को सार्वजनिक अवकाश दिनांक 5 सितंबर 2023 का वेतन देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।