मऊ। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि 354 घोसी विधानसभा उप निर्वाचन-2023 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 29 अगस्त 2023 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान हेतु अधिग्रहित 03 वाहन स्वामियों द्वारा वाहन उपलब्ध नही कराये जाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जिन वाहनों के अधिग्रहण आदेश में सर्वोदय डीग्री कॉलेज में वाहन दिनांक 02 सितम्बर 2023 को अपराह्न 04 बजे तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, वह वाहन दिनांक 02 सितम्बर 2023 को अपराह्न 04 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर मऊ में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा चालक के साथ वाहन स्वामी का बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी कोड का स्पष्ट अंकन हो भी उपलब्ध करायें। वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में वाहन स्वामी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया जायेगा, जो एक वर्ष कैद, अर्थदण्ड अथवा दोनो से दण्डनीय है।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post