जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए रमेश सिंह उर्फ काका के 1 करोड़ 24 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क करने के दिए आदेश

मऊ।आज जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 01 करोड़ 31 लाख 30 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए। अरविंद सिंह पुत्र बसावन सिंह निवासी पखईपुर कुसमौर थाना सरायलखंसी मऊ द्वारा अपराध से अवैध धन अर्जित कर अपने भाई राजेंद्र सिंह की पत्नी किरन सिंह निवासी धरौली थाना सैय्यराजा, जनपद चंदौली के नाम से वाहन संख्या यूपी 54 एए 1011 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्रय किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत  ₹730000 है। रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह निवासी कैथवली थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित कर अपने सगे साले लल्लन सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवबचन सिंह निवासी पिंडोहारी थाना हलधरपुर जनपद मऊ की पत्नी सुनैना सिंह के नाम से ग्राम मुस्तफाबाद थाना हलधरपुर जनपद मऊ में स्थित आ0सं0 521 रकबा 0-891 हेक्टेयर में एलएस ईट उद्योग, जिसकी अनुमानित कीमत 75 लाख है एवं ईट भट्टे पर मौजूद 7 लाख ईट जिसकी अनुमानित कीमत 49 लाख है। इन दोनों अभियुक्तों की इन अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश आज जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इन अभियुक्तों द्वारा अपराध करके अवैध धन अर्जित कर भूमि एवम्  वाहन को क्रय किया गया था। इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।