मऊ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव ने बताया कि 354 – घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख के प्राविधानों अविरल / अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर प्रदान करने हेतु अविरल / अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लेने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिए गए निर्देश के क्रम में अविरल / अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान हेतु दिनांक 05 सितम्बर 2023 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
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