स्टॉक बोर्ड एवं रेट बोर्ड न पाये जाने पर सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

मऊ।जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कृषकों को उनकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा में गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुगमतापूर्वक सुनिश्चित कराने हेतु एवं निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेता अपने-अपने उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर स्टॉक बोर्ड एवं रेट बोर्ड अनिवार्य रूप से अपने विक्रय केन्द्रों पर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित कराये जिससे कृषको द्वारा आसानी से उर्वरकों के मूल्यों की जानकारी हो सके। स्टॉक बोर्ड एवं रेट बोर्ड न पाये जाने पर या शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समस्त उर्वरक विक्रेता यह सुनिश्चित कर लें कि किसी किसान बन्धु को उर्वरक बिक्री करते समय किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग नही करनी है। ऐसे कृत्य की शिकायत पर सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम निहित प्राविधान के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।