नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के सनसनीखेज मनसुख हिरन हत्या मामले में गिरफ्तार सेवानिवृत्त हाई-प्रोफाइल मुंबई पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली।न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पी एस नरसिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता शर्मा को जमानत देने का आदेश पारित किया।अदालत ने इससे पहले उन्हें अपनी बीमार पत्नी और वृद्ध मां की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी थी। शर्मा को 17 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था।बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी 2023 को शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उसने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर चुनौती दी थी।यह मामला जिलेटिन से लदी और प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी देने से कथित तौर पर जुड़ा हुआ है। एक वाहन (एसयूवी) 25 फरवरी 2021 को प्रतिष्ठित एंटीलिया इमारत के पास लावारिस हालत में मिली थी। कुछ दिनों बाद 05 मार्च को वाहन मालिक हिरन को ठाणे क्रीक में मृत पाया गया था।केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का आरोप है कि हिरन को पूरी साजिश की जानकारी थी। आरोपी शर्मा के अलावा एक अन्य पुलिसकर्मी सचिन वाले को आशंका थी कि वह साजिश संबंधित उनका राज उगल देगा। इसलिए उन्होंने उसे जान से मारने की साजिश रची।
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