प्रयागराज।मण्डल रेल प्रशासन अपने सम्माननीय यात्रियों को संरक्षित, सुरक्षित एवं समय से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है।रेल गाड़ियों के परिचालन समय को प्रभावित करने वाले कारको में से एक कारक, चेन पुलिंग किया जाना भी है। रेलवे द्वारा चेन पुलिंग की व्यवस्था विशेष/आपात स्थिति के लिए की गई है, परन्तु कई बार सामान्य स्थिति में भी अकारण चेन पुलिंग की जाती है। चेन पुलिंग के कारण चेन पुल की गई गाड़ी के अलावा उसके पीछे चलने वाली रेल गाडिया भी विलंबित/प्रभावित होने से समय और सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।चालू वित्तीय वर्ष 2023 के प्रथम 04 माह (अप्रैल से जुलाई 2023 तक) के दौरान अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग के 904 मामले पाए गये, इन मामलों पर रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर 896 व्यक्तियों को पकडा गया, जिन्हें माननीय रेल न्यायालय प्रयागराज में पेश किया गया, जिनसे कुल रुपये 2,68,370/- जुर्माना वसूला गया।रेल सुरक्षा बल प्रयागराज मंडल द्वारा प्रभावित स्टेशन/गाडियों को चिन्हित कर अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग की रोकथाम हेतु यात्री गाडियों की निगरानी, स्टेशन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से उद्घोषणा एवं अभियान चलाकर बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग ना करने की समझाइश दी जाती है। यात्रियों से अपील है कि वह बिना किसी उचित कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें और साथी यात्रियों को अनावश्यक कष्ट ना दें। इस प्रकार के कृत्य से ट्रेनों की समय पालनता प्रभावित होने के साथ ही सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।
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