सीएम योगी के नाम पर धन उगाही करने वाले कुलदीप शर्मा की जमानत अर्जी खारिज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर योगी सेना बनाकर धन उगाही करने वाले आरोपी कुलदीप शर्मा की जमानत अर्जी खारिज हो गई। दरअसल, कुलदीप शर्मा उर्फ कुलदीप हिंदू ने योगी सेना बना रखी थी। साथ ही वह बगैर इजाज़त अपने पोस्टर्स में सीएम योगी की फोटो का इस्तेमाल भी करता था। सोशल मीडिया में सीएम योगी के साथ अपनी फ़ोटो लगाकर रौब झाड़ता था और योगी सेना से जुड़ने, पदाधिकारी बनने के लिए लोगों से चंदा भी लेता था। इस बात की जानकारी तब हुई जब लखनऊ पुलिस की साइबर सेल के इंस्पेक्टर मथुरा राय की सोशल मीडिया पर नज़र पड़ी। इसके बाद नवंबर, 2020 में लखनऊ साइबर पुलिस ने कुलदीप शर्मा उर्फ कुलदीप हिंदू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद कुलदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि कुलदीप योगी सेना के नाम पर गैंग बनाकर धन उगाही भी करता था। इसके बाद हजरतगंज पुलिस ने कुलदीप पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक मुकदमा दर्ज किया क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के एक प्रावधान के जरिए ही अपराधियों की संपत्ति ज़ब्त की जाती है। गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में कुलदीप के खिलाफ हजरतगंज पुलिस ने चार्जशीट भी लगा दी है। इसी गैंगस्टर एक्ट के मामले में ज़मानत लेने के लिए कुलदीप की ओर से गैंगस्टर कोर्ट में अर्ज़ी दी गई थी। ज़मानत अर्ज़ी पर बहस के दौरान सरकारी सरकारी वकील अवधेश सिंह ने तर्क दिया कि आरोपी ने मुख्यमंत्री की फ़ोटो और छवि का इस्तेमाल करके धन उगाही की है, लिहाज़ा इसका अपराध फिलहाल ज़मानत देने योग्य नहीं है।