मऊ। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पी०एम०ई०जी०पी० योजनार्न्तगत वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों / कोरोनाकाल के प्रवासी / बेरोजगारों / आई० टी० आई० प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों / परम्परागत कारीगरों को अपने गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में उत्पादन क्षेत्र में रु 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र में 20.00 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। योजनार्न्तगत सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को “25” प्रतिशत एक मुश्त अनुदान एवं अन्य सभी आरक्षित वर्ग (महिलायें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, विकलॉग एवं भूतपूर्व सैनिकों) को “35” प्रतिशत एक मुश्त अनुदान दिए जाने का प्राविधान है एवं इसके अतिरिक्त पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अर्न्तगत वित्त पोषित इकाईयों को कार्यरत रहने की दशा में तीन वर्षों तक मार्जिन मनी अनुदान एवं स्वयं के अंशदान को घटाते हुये शेष ऋण पर अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का भी प्रविधान है। योजना अन्तर्गत अधिकतम रु0 50 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 25 अगस्त 2023 तक अपना ऋण आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in के पश्चात एजेंसी kvib पर ऑनलाईन कर सकते है । ऑनलाईन किया गया आवेदन पत्र ही मान्य होगा। ऑन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अन्धा मोड भीटी मऊ में प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अन्धा मोड भीटी मऊ तथा दुरभाष संख्या 7408410764, 9140477583 पर सम्पर्क कर सकते है ।
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