तहसील कर्मचारी के निलंबन पर रोक, राज्य सरकार से किया जवाब तलब

प्रयागराज,। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा तहसील कर्मचारी को निलंबित करने के तीन जून २०२१ के आदेश पर रोक लगा दी है और कहा है कि विभागीय जांच पूरी की जाय किंतु बिना कोर्ट की अनुमति अंतिम आदेश पारित न किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने पुत्तीलाल की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। उनका कहना है कि तहसीलदार बदलापुर की मनगढ़ंत रिपोर्ट पर बिना दंडनीय आरोप के डीएम ने निलंबित कर दिया।उसकी लंबी सेवा बेदाग रही है। उसकी छवि बिगाड़ने के लिए मनमानी कार्यवाही की गई है। याची ३१जुलाई २१को सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जो भी आरोप लगाया गया है, बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने के आरोपित संजय कुमार भारतीया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उसके खिलाफ प्रयागराज में सराय ममरेज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है।अर्जी पर ग्राम प्रधान के अधिवक्ता आर एन यादव व एस के यादव ने बहस की और एजीए विकास सहाय ने विरोध किया। उनका कहना था कि सिर व शरीर पर गंभीर चोटें है। प्रधान ने गांव सभा की जमीन से याची व अन्य आरोपियों का अवैध कब्जा हटवाया।जिस पर उन्होंने हमला किया।अन्य नामजद हमलावर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।