उच्च न्यायालय का दिल्ली सरकार को निगम शिक्षकों के वेतन हेतु फण्ड जारी करने के आदेश

नयी दिल्ली| अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के वेतन एवं पेंशन मामले की दायर याचिका पर गुरूवार काे सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 293 करोड़ रूपये जारी करने के आदेश दिए।अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के अधिवक्ता रंजीत शर्मा ने बताया कि आज हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए कई आदेश जारी किये जिसमे दिल्ली सरकार को 10 दिन में तीनों निगमों का जुलाई से दिसंबर के बजट जारी करने और सारी राशि से पेंशन और वेतन का भुगतान करने , उत्तरी निगम के विभिन्न अस्पतालों पर खर्चे का ब्यौरा एवं अत्यधिक घाटा होने के कारण इन्हें केंद्र या दिल्ली सरकार को सौंपने के बारे में दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है।अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव डॉ. रामचंद्र डबास ने बताया कि उत्तरी निगम ने अपने 317 पेज के हलफनामे में कहा है वह अपनी आमदनी बढ़ाने के प्रयास कर रहा है ,इस विषय पर न्यायालय ने उत्तरी निगम को विशिष्ट हलफनामा दायर करने को कहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविन्द मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने सभी निगम पार्षदों को मिलने वाली वित्तीय सहायता का पूरा ब्यौरा न्यायालय को सौंपने को कहा हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक श्री गिरिराज शर्मा ने कहा कि विगत लम्बे समय से निगम में वेतन एवं पेंशन कभी भी समय से नहीं मिल रही है जो पूर्ण रूप से मानवीयता एवं नैतिकता के विरुद्ध है।