नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष कठोर कारावास व 5,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित

ज्ञानपुर, भदोही।थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 06 वर्ष के साथ घर में टीवी देखने के दौरान आरोपी द्वारा छेड़खानी किए जाने की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-27/2023 धारा-354ख भा0द0वि0 व 9ए(म)/10 पाक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक डॉ0 अश्वनी कुमार मिश्र की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-21.07.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), कोर्ट संख्या-01 जनपद भदोही द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त सत्यनारायण कन्नौजिया पुत्र ज्ञानी कन्नौजिया निवासी खेमापुर थाना व जनपद भदोही को अन्तर्गत धारा 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट 05 वर्ष कठोर कारावास व ₹5,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।