एचएफएल क्षेत्र अगस्त्य कुण्डा में कराए जा रहे अवैध निर्माण कार्य को किया गया सील

वाराणसी। सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एचएफएल क्षेत्र में तेजी से हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में बताया कि राजेश जायसवाल द्वारा भवन संख्या डी 36/188, मोहल्ला अगस्त्य कुण्डा, वार्ड- दशाश्वमेघ में लगभग 12X35 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में भूतल का छत डालकर प्रथम तल पर शटरिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसे मौके पर बन्द कराते हुये उन्हें विगत 11 अप्रैल को उ०प्र०नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत वैधता प्रस्तुत किये जाने हेतु धारा 28 के अन्तर्गत निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस एवं 28 (2) के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, लक्सा को इस आशय से पत्र प्रेषित किया गया कि प्रश्नगत निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य कदापि गतिमान न होने पाये।उन्होंने बताया कि राजेश जायसवाल द्वारा चोरी-छिपे निर्माण कराये जाने की जानकारी पर गत 12 जुलाई को प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण स्थल को सील कर थानाध्यक्ष, लक्सा की अभिरक्षा में दे दिया गया है। उक्त संबंध में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने भी बताया कि जोनल अधिकारी दशाश्वमेघ द्वारा मौके की जॉच करायी गयी। भवन स्वामी राजेश जायसवाल द्वारा कराये जा रहे अवैध निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा बंद कराकर भवन को सील किये जाने की मौके पर जानकारी दी गयी। वर्तमान में कोई निर्माण नही हो रहा है।