बहराइच। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के निर्देशानुसार बुधवार को शिवांशु सुशील महाविद्यालय सुहापारा में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विराट शिरोमणि ने मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प् अर्पित कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन के रूप में श्रीमती माधुरीलता मिश्रा व डा.एस.एन.तिवारी, शिक्षण संस्थान के प्रबंधक आनन्द मोहन प्रधान, प्राचार्य डॉ. राजेश तिवारी, लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, डाटा इन्ट्री आपरेटर दीपक कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाए, छात्राएं व ग्रामवासी मौजूद रहे। शिविर को सम्बोधित करते हुए एडीजे. श्री शिरोमणि ने कहा कि न्याय पालिका का मुख्य उद्देश्य सभी को समान रूप से न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निःशुल्क अधिवक्ता की सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिविर को सम्बोधित करते हुए डॉ एस.एन.तिवारी द्वारा मौजूद लोगों को सर्वाइकल कैंसर के कारणों, लक्षणो, इलाज तथा बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर को सम्बोधित करते हुए श्रीमती माधुरीलता मिश्रा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु बनाएं गये कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। रिसोर्स पर्सन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा-125, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम-2005, दहेज प्रतिषेध कानून, बच्चों का लैैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पास्को) 2012 इत्यादि कानूनो के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के अन्त में प्रबंधक आनन्द मोहन प्रधान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ए.डी.जे. विराट शिरोमणि द्वारा उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
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