दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दिलायी गयी

कौशांबी।30.05.2018 को थाना करारी पर वादी द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/18 धारा 363/366/376(2)i भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसके अभियुक्त सुरज दुबे पुत्र सालिकराम दुबे निवासी म्यौहर थाना करारी जनपद कौशाम्बी को दिनांक 12.07.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-09 जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 25,000 /- रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।