मऊ।जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000 व युवती के दिव्यांग के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20,000 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000 की एकमुश्त धनराशि दोनों के संयुक्त खाते में प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मऊ *कक्ष संख्या-12 कलेक्ट्रेट कैम्पस में जमा करें। जिससे आपको शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ दिया जा सके।
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