बांदा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी को बीमा में कवर धनराशि का चेक सौंपा। शहर के मोहल्ला बलखंडी नाका चैधरी धाम के पास के निवासी कृष्ण गुप्ता पुत्र बालकृष्ण गुप्ता ने शाखा प्रबंधक श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कंपनी को श्रीराम लाइफ इं. को धनराशि अदा करने का आदेश दिया गया था। बीमा कंपनी के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के पारित निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की गई थी। इस अपील पर न्यायमूर्ति अशोक कुमार के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को पूर्ण रूप से न्यायिक मानते हुए विपक्षी की अपील खारिज कर दी गई थी। जिस पर विपक्षी के द्वारा दौरान मुकदमा जमा धनराशि का चेक 187832 सोमवार को जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश राम सुचित के द्वारा परिवादी को उनके अधिवक्ता रामशरण गुप्ता की निशानदेही पर प्राप्त करा दिया गया। यह जानकारी रीडर न्यालय स्वतंत्र रावत ने दी।
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