सोनभद्र। ज्येष्ठ खान अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त बोल्डर, गिट्टी, मोरंम खनन पट्टाधारक, भण्डारण अनुज्ञप्तिधारक, स्टोन क्रेशर स्वामी संचालक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय लखनऊ के दिये गये निर्देश के क्रम में वाहनों के परिवहन हेतु अधिकतम मात्रा निर्धारित की गयी, 6 चक्का ट्रक पर 7 घन मीटर, 10 चक्का ट्रक पर 11 घन मीटर, 12 चक्का ट्रक पर 14 घन मीटर, 14 चक्का ट्रक पर 18 घन मीटर, 18 चक्का ट्रक पर 20 घन मीटर तथा 22 चक्का ट्रक पर 23 घन मीटर निर्धारित मात्रा में परिवहन किया जायेगा, उन्होंने बताया कि उक्त मात्रा के अनुरूप उप खनिजों के परिवहन के लिए पूर्व में जारी कार्यालय आदेश के क्रम में निर्देशित किया था। उन्होंने बताया कि किसी भी दशा में ऐसे वाहनों, जिसके शीशे पर माइन टैग चस्पा न हो, उस पर उप खनिज का लदान न किया जाये साथ ही माइन टैग वाले वाहनों पर उप खनिजों का लदान निर्धारित मात्रा में अधिक न किया जाये, खनन पट्टा क्षेत्र/अनुज्ञा क्षेत्र/भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र/स्टोन क्रशर प्लांट से क्यिूरिटी पेपर युक्त ई-एम0एम0-11/ई-फार्म ‘‘सी0‘‘ के बिना परिवहन न कराया जाये। यदि बिना माइन टैग वाले वाहन पर उप खनिज लदा अथवा माइन टैग वाले वाहनांे पर निर्धारित मात्रा से अधिक कर उप खनिजों का परिवहन कराया जाता पाया जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक/भण्डारण अनुज्ञप्तिधारक/क्रशर संचालक/स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगें।
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