मऊ।आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सेक्टर- सी. अलीगंज, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02 जून 2023 द्वारा 14 फिक्स डोज कॉम्बीनेशन (एफ०डी०सी०) औषधियों के विनिर्माण, विक्रय अथवा वितरण को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इनमें कई दवाये ऐसी है जो तुरन्त आराम तो देती है, लेकिन इनसे लोगों को नुकसान भी होता है। केन्द्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह पर यह कदम उठाया है। इन दवाओं में 02 या 02 से अधिक दवाओं के मिश्रण होते है। प्रतिबन्धित दवाओं में सामान्यत दर्द एवं बुखार, कफ वाली खांसी, सुखी खांसी, जुकाम व खांसी, मिर्गी है।कबीनेशन वाली इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगायी गयी है जिसमें निमेसुलाइड एवं पैरासिटामोल डिसपर्सिबल टेबलेट, एमाक्सीसिलीन एवं ब्रोमहेक्सिन, फाल्कोडाइन एवं प्रोमेथाजिन, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट, डेक्स्ट्रोमथोरफान, गुइफनेसीन, अमोनियम क्लोराइड व नेपाल, क्लोरफेनिसमाइन मैलिएट एवं कोडिन सीरप, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमडेक्सिन एवं डेक्स्ट्रोमथोरफान, बोमहेक्सिन, डेक्स्ट्रोमंथोरफान, अमोनियम क्लोराइड एवं मेथाल, डेक्स्ट्रोमंथोरफान, क्लोरफेनिरामाइन गुइफेनेसीन एवं अमोनियम क्लोराइड, पैरासिटामोल, बोमहेक्सिन, फिनाइलइफीइन, क्लोरफेनिरामाइन एवं गुडफनेसीन, सालबुटामोल एवं ब्रोमहेक्सिन, क्लोरफेनिरामाइन, कोडिन फास्फेट एवं मेथाल सीरप, फिनाइटोन एवं फोनोवार्विटोन सोडियम, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट एवं मेथाल, सालबुटामोल, हाइड्रॉक्सी एथिल थियोफिलाइन एवं ब्रोमहेक्सिन
केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट वेलफेयर सोसाईटी, फार्मासिस्ट एसोसिएशन एवं जनपद स्थित समस्त औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों को सख्त निर्देश दिए गए है कि उक्त औषधियों का क्रय-विक्रय तत्काल रोकते हुये खरीदी गयी औषधि को सम्बन्धित कम्पनीयों को वापस करना एवं उसका विवरण खाद्य सुरक्षा एवं औषधि कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि किसी भी औषधि विक्रय प्रतिष्ठान द्वारा उक्त प्रतिबन्धित औषधियों का क्रय-विक्रय किया जाना पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध औषधि एवं सौन्दर्य प्रशाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।