मऊ।सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रवण कुमार त्रिपाठी द्वारा समस्त खाद्य विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर / डायरेक्टर / नामिनी को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिर्टन प्रारूप डी-1 पर 31 मई 2023 के पूर्व FosCoS Portal के माध्यम से दाखित/फीड करना सुनिश्चित करें। वार्षिक रिर्टन के अन्तर्गत राईस मिलर, आटा मिलर, नमकीन, कचरी, बेवरेजेज, दूध पेय जल पैकेजिंग व अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माता, रिलेबलर, रिपैकर, निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होंगे। उक्त रिर्टन विनिर्माता द्वारा अपने FoSCoS Portal के माध्यम से आन-लाईन दाखिल किये जा सकेंगे। आनलाइन रिर्टन दाखिल किये जाने हेतु वेवसाइट https://foscos.fssai.gov.in है। प्रत्येक विनिर्माता द्वारा अपने एक से अधिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग वार्षिक रिर्टन दाखिल किया जायेगा। वार्षिक रिर्टन ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नही किये जायेंगे। वार्षिक रिर्टन 31 मई 2023 के पश्चात दाखिल किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100 की दर से विलम्ब शुल्क आन-लाईन देय होगा। अधिकतम विलम्ब शुल्क वार्षिक लाइसेंस शुल्क का पांच गुना देय होगा, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी है। वार्षिक रिर्टन दाखिल किये बिना लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। आन-लाइन वार्षिक रिर्टन दाखिल करते समय किसी भी असुविधा की स्थिति में FosCos Portal के हेल्प लाइन नम्बर 1800112100 अथवा ई-मेल Helpdesk-foscos fssai.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। जनपद के सभी खाद्य विनिर्माताओं से अपेक्षा है कि अपना वार्षिक रिर्टन प्रारूप डी-1 पर 31 मई 2023 तक अवश्य दाखिल कर लें।
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