एनएबी कोर्ट ने इमरान खान, बुशरा को अलग-अलग मामलों में दी जमानत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान व उनकी बीवी बुशरा बेगम को एनएबी कोर्ट ने आठ अलग-अलग मामलों में जमानत दे दी है। इमरान खान आज अपनी बीवी बुशरा के साथ रावलपिंडी में नेशनल एकाउंटिबिलिटी ब्यूरो की अदालत में पेश हुए। इसी केस में बीते दिनों इमरान खान को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया था। इमरान की ये पेशी अल कादिर ट्रस्ट केस में हुई है। इससे पहले संघीय राजधानी में एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को 8 जून तक आठ अलग-अलग मामलों में जमानत दे दी। बता दें ‎कि दोनों पहली बार जवाबदेही अदालत के सामने सुरक्षात्मक जमानत की मांग करने के लिए पेश हुए। उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें भ्रष्टाचार मामले में फौरी राहत मिल गई थी। उनकी जमानत आज (23 मई) को समाप्त हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ही कोर्ट से राहत की उम्मीद लिए एक बार फिर से न्यायिक परिसर में उपस्थित हुए।न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने 500,000 रुपये के मुचलके पर बुशरा बीबी की 31 मई तक जमानत मंजूर कर ली। जांच अधिकारी (आईओ) को नोटिस जारी करने से पहले, ज़मानत बांड जमा करना सुनिश्चित करने के लिए उसने उसके हस्ताक्षर भी लिए। इसके अलावा खान और बुशरा बीबी आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) परिसर में गए, जहां पूर्व प्रधानमंत्री के वकील ने उनकी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। एटीसी द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के बाद पीटीआई प्रमुख और उनकी पत्नी न्यायिक परिसर से चले गए।