सिद्धार्थनगर।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2 हिमांशु दयाल श्रीवास्तव ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में शुक्रवार को पैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अवधेश कुमार पुत्र रामकिशुन सिंह निवासी कंदवा थाना चिल्हिया के खिलाफ ढेबरुआ थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज था। न्यायाधीश ने आरोप को सही पाए जाने पर आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासन की ओर से पैरवी जिला शास्कीय अधिवक्ता रामसूरत यादव ने की।
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