भाजपा प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र पर सपा प्रत्याशी ने दर्ज कराया आपत्ति

सोनभद्र। जिले की एकमात्र नगर पालिका परिषद सोनभद्र का नगर निकाय चुनाव एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। यहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी उषा सोनकर ‘पत्नी प्रकाश सोनकर निवासी वार्ड नम्बर 20 अशोक नगर रावट्र्सगंज ने नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूर्व विधायक रूबी प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराया है। इस मामले में निर्वाचन कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए भाजपा प्रत्याशी से स्पष्टीकरण मांगा है।समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग करने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रूबी प्रसाद पत्नी योगेश्वर प्रसाद ग्राम म्योरपुर तहसील दुद्धी जनपद, सोनभद्र के द्वारा कूटरचित-चमार जाति का प्रमाण पत्र लगाकर अनुसूचित जाति के रूप में (चमार) के रूप में अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित अनुसुचित जाति के पद पर अभ्यर्थी प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया हैं, जो निर्वाचन विभाग इस संदर्भित किये गये मानको के विपरीत है। जबकि रूबी प्रसाद राजपूत जाति की महिल है जो सामान्य श्रेणी में आती है। रूबी प्रसाद पत्नी योगेश्वर प्रसाद के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण पत्र संण 703164004368 दिनांक 21-10-2016 को जब्त कर निरस्त करने हेतु जिलाधिकारी सोनभद्र को निर्देशित किया गया था जिनमें अनुक्रम मे रूबी प्रसाद के पक्ष में जाति प्रमाण पत्र संख्या 1798 दिनांकित 27-12-2007 या उपरोक्त 21010-2016 को जारी प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए इनके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई अमल में लाने हेतु निर्देशित किया गया था।उपरोक्त आदेश के विरुद्ध रूबी प्रसाद उर्फ रूबी कुमारी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 16719/2022 (रूबी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व सात अन्य) दाखिल किया गया था। जिसमे न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाया है न कि इनके जाति प्रमाण पत्र के सम्बंध में कोई आदेश दिया है। रूबी प्रसाद के निरस्त किये गये जाति प्रमाण पत्र पर किसी प्रकार की रोक या स्थगन आदेश नही पारित किया गया है। ऐसी स्थित में रूबी प्रसाद के द्वारा अध्यक्ष पद हेतु भरे गये नामांकन पत्र को निरस्त करते हुए उचित कार्रवाई को अमल में लाया जाय।प्रार्थना पत्र के आलोक में तथा उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभा 3 1031/10/2 2022 लखनऊ और 17.5-2022 व उच्च न्यायालय के आदेश 9.6 2022 में पारित आदेश के प्रकाश में रूबी प्रसाद के प्रार्थना पत्र पत्नी योगेश्वर प्रसाद अध्यक्ष पद प्रत्याशी नगरपालिका परिषद का नामांकन पत्र निरस्त करते हुए उचित कार्यवायी अमल में लायी जाय।बताते चले कि भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक रूबी प्रसाद वर्ष 2012 में दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से निर्दल व कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत कर विधायक बनी थी। इस चुनाव को जीतने के बाद रूबी प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के राम नरेश पासवान ने आपत्ति दर्ज कराया तो अपनी विधायकी बचाने के लिए वह समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। पूर्व विधायक के जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी तक चल रहा है जबकि वर्तमान समय मे वादी-प्रतिवादी दोनो ही भारतीय जनता पार्टी में है।