बालक की हत्या में महिला को आजीवन कारावास की सजा

कौशाम्बी। पिपरी थाना क्षेत्र में 3 वर्षों पूर्व बालक की हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने महिला पर मुकदमा दर्ज कर उसके विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था मुकदमे की सुनवाई के दौरान महिला को बालक की हत्या का दोषी पाते हुए अदालत ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है महिला पर अदालत ने 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।थाना पिपरी अंतर्गत 05.02.2020 को वादी सूरजदीन पासी पुत्र स्व0 सोमेश्वर पासी निवासी गिरिया खालसा थाना पिपरी द्वारा सूचना दी गयी कि उनके 06 वर्षीय नाति की हत्या कर दी गयी है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से गला घोटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आयी, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्ता मिनता देवी पत्नी चन्दन पासी निवासी गिरिया खालसा थाना पिपरी को न्यायालय एडीजे एफटीसी 01 द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से आजीवन कारावास तथा 15 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।