नयी दिल्ली|पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा की जा रही जांच में बाधा पहुंचाने के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।एनएचआरसी की ओर से उच्च न्यायालय में पेश अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक जादवपुर में आयोग के उपाध्यक्ष को कथित तौर जांच में बाधा पहुंचाने और अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका गया।रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने दक्षिण कोलकाता के पुलिस आयुक्त राशिद मुनीर खान को नोटिस जारी किया है।उच्च न्यायालय ने एनएचआरसी से चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं की जांच करने को कहा था जिसके बाद मामले की जांच और रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने के लिए एनएचआरसी की सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया था।मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पांच.न्यायाधीशों की पीठ चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है।राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के फिर से सत्ता में आने के बाद बंगाल के कुछ हिस्सों में चुनाव बाद जबर्दस्त हिंसा हुई।इस दौरान अदालत ने भाजपा कार्यकर्ता अविजीत सरकार का पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया जिसकी कथित रूप से हिंसा में जान चली गयी थी।अदालत में इस मामले में 13 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी।