बहराइच। निकाय चुनाव को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता से अवगत कराए जाने के उद्देश्य से कलेक्टेªट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र ने आयोग द्वारा जारी समय सारिणी की जानकारी प्रदान की। जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने बताया कि नगर निकाय के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 11 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक नाम निर्देशन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 18 अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक, अभ्यर्थन वापसी का कार्य 20 अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक तथा 21 अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटन किया जायेगा। जबकि 04 मई को प्रातः 07 बजे से सांय 06 बजे तक मतदान होगा तथा मतों की गणना 13 मई को पूर्वान्ह 08 बजे से कार्य समाप्ति तक की जायेगी। जिला मजिस्टेªट डॉ. चन्द्र व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा बैठक के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व इलेक्शन एजेण्टों से अपेक्षा की है कि मतदान को शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढं़ग से सम्पन्न कराने के लिए मतदान कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग प्रदान करेंगे। बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रेक्षक, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्टेªट, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतदान कार्मिक, प्रत्याशी, इलेक्शन एजेण्ट, पोलिंग एजेण्ट व मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। डीएम व एसपी ने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जिले का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देगा तथा सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे। निकाय निर्वाचन के लिए प्रत्याशीवार निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डाॅ चन्द्र ने बताया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा रू. 09 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए रू. 2.50 लाख, नगर पालिका परिषद के सदस्य के लिए रू. 02 लाख, सदस्य नगर पंचायत के लिए रू. 50 हजार निर्धारित है। इस अवसर पर नवागंतुक अपर जिला अधिकारी अनिरूद्ध प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, डिप्टी कलेक्टर डॉ. पूजा यादव व अन्य अधिकारी तथा भाजपा से जितेन्द्र प्रताप सिंह, नन्हे लाल लोधी, सुनील श्रीवास्तव, कम्यूनिस्ट पार्टी से सिद्धनाथ श्रीवास्तव व कुलेराज यादव, सपा से जफरउल्लाह खां बंटी व तारिक खां, कांग्रेस से गोपीनाथ, बसपा से अजय कुमार गौतम, आरएलडी से डॉ अजीम उल्ला तथा अन्य सम्बंधी मौजूद रहे।
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