बाँदा।पट्टा अधिकार क्षेत्र के बाहर बालू का अवैध खनन करने पर पट्टाधारक पर एक करोड़ 23 लाख 87 हजार 600 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। खदान में खनन और परिवहन भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।पट्टाधारक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।नवागंतुक डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है।सदर तहसील क्षेत्र के पथरी गाँव में अच्छेलाल पुत्र रामसनेही के नाम 0.700 हेक्टेयर का बालू का पट्टा हुआ था।एसडीएम सुरभि शर्मा समेत तहसीलदार,नायब तहसीलदार, खनिज निरीक्षक,खनिज सर्वेक्षक व लेखपाल ने संयुक्त रूप से 30 मार्च की रात खदान में जाकर जांच की थी। यहां निर्धारित क्षेत्रफल से ज्यादा बालू का अवैध खनन मिला।स्वीकृत क्षेत्र के बाहर करीब 13 हजार 764 घनमीटर बालू का अवैध खनन पाया गया। साथ ही 1,23,87,600 रुपये राजस्व की क्षति बताई।अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट डीएम को भेज दी। डीएम के आदेश पर पहली अप्रैल को पट्टा क्षेत्र में बालू खनन और परिवहन कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही पट्टाधारक अच्छेलाल से निर्धारित क्षेत्र से बाहर बालू खनन के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया है। स्पष्टीकरण न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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