गैर इरादतन हत्या के अभियुक्तों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

कौशाम्बी।थाना कोखराज अंतर्गत 02.04.2005 को वादी रामचरन पुत्र स्व0 गुलजार पासी निवासी कशिया पश्चिम थाना कोखराज द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा वादी के पिता को कुल्हाड़ी से सिर पर चोट पहुंचाकर घायल कर दिया गया है, जिनकी इलाज हेतु ले जाते समय मृत्यु हो गयी है। इस सम्बन्ध में थाना कोखराज पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों सुरेश सिंह पटेल पुत्र मोती सिंह पटेल व रोशन सिंह पटेल पुत्र सुन्दर सिंह पटेल निवासीगण कशिया पश्चिम थाना कोखराज को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 10- 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।