दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

कौशाम्बी।थाना कोखराज अंतर्गत 15.04.2016 को नाबालिग से दुष्कर्म के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसके अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र बरमदीन निवासी भदवां थाना कोखराज को न्यायालय एडीजे- 07/स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में परवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 31,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।