प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्राविधानान्तर्गत फसल नुकसान की स्थिति में 72 घण्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य

देवरिया।जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित सभी कृषकों को अवगत कराया है कि वे असामयिक वर्षा / ओलावृष्टि, जल भराव (धान की फसल को छोड़कर), बादल फटना, भू-स्खलन, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति प्रभावित किसानो को फसल नुकसान की स्थिति में कम्पनी के टोल फ्री नम्बर- 1800 8896868 एवं सम्बन्धित बैंक, कृषि विभाग एवं क्राप इन्श्योरेन्स ऐप के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर फसल नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी को पंजीकृत अवश्य करा दे, ताकि जनपद में हुई क्षति का सही-सही आंकलन कराते हुए कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्राविधानान्तर्गत क्षतिपूर्ति का लाभ दिलाया जा सके।बीमा से सम्बन्धित जानकारी हेतु जनपद / तहसील स्तर पर कर्मचारी  कार्यरत है। तहसील सदर हेतु दीपक सिंह मोबाइल नंबर (9628552733) व रवि कुमार मिश्र मोबाइल नंबर (7007663635) एआईसी ऑफ इंडिया सोंदा, बरहज हेतु सौरभ कुमार तिवारी मोबाइल नंबर (8090082009)एआईसी ऑफ इंडिया कपरवार चौराहा बरहज, भाटपाररानी हेतु मुकेश सिंह (मोबाइल नंबर 8354059077) एआईसी ऑफ इंडिया नियर इंडियन ट्रैवल रेलवे स्टेशन रोड भाटपाररानी, रुद्रपुर हेतु अजय प्रताप राव मोबाइल नंबर (7982397229)एआईसी ऑफ इंडिया नियर बीज गोदाम रुद्रपुर तथा सलेमपुर हेतु शिवम मिश्रा मोबाइल नंबर (9721358797)एआईसी ऑफ इंडिया नियर उप संभागीय कृषि प्रसार सलेमपुर कार्यरत है।उन्होंने बताया है कि जनपद में इस वर्ष रबी सीजन में लगातार मौसम अनुकूल बने रहने से गेहूँ की फसल अभी तक सन्तोषजनक स्थिति में है।  जनपद में रबी वर्ष 2022-23 में गेहूँ एवं हरी मटर बीमा हेतु फसल आच्छादित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सम्बन्धित विशेष जानकारी हेतु जनपद स्तर पर जिला कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक देवरिया से सम्पर्क कर सकते है।