अपहरण के आभियुक्त को तीन वर्ष कारावास की सजा

कौशाम्बी।थाना सराय अकील अंतर्गत 21 दिसम्बर 2013 को वादी की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसके अभियुक्त विनोद धोबी पुत्र दशरथ लाल निवासी खोपा थाना सराय अकिल को न्यायालय एडीजे 08 द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 03 वर्ष कारावास तथा 10,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्डन अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।