अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा

कौशाम्बी।थाना सराय अकील अंतर्गत 07 दिसंबर 2022 को 06 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसके अभियुक्त शंकर लाल पुत्र राम चन्द्र निवासी चौपुरवा थाना सराय अकिल को घटना से मात्र 86 दिवस में न्यायालय स्पे० जज पॉक्सो एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 11,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।