समस्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) का हुआ प्रथम  प्रशिक्षण

देवरिया। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022, समस्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) का प्रथम प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी(कार्मिक/प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में  आज दो पालियों में विकास भवन के गाँधी सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित थे।समस्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 से निष्पक्षता, कर्तव्य निष्ठा, पारदर्शिता, शुचिता एवं समयबद्धता, पंचसूत्र का पालन करने संबंधी सभी बिन्दुओं पर प्रशिक्षण नाम निर्देशन से मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक की पी०पी०टी०के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। सहायक रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए नामांकन पत्रों/अभिलेखों का निर्धारित स्थान पर उम्मीदार प्रस्ताव के अनुसार/निशानी अंगूठा का जाँच एवं जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 6 उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटो भी संलग्न करना अनिवार्य है। नाम निर्देशन के समय अध्यक्ष पद हेतु 30 वर्ष एवं सदस्य पद हेतु 21 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित हैं। कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक परन्तु दो से अनधिक निर्वाचन लड़ सकता है। प्रत्याशी जिस वार्ड या क्षेत्र से नामांकन कर रहा है प्रस्ताव उसी वार्ड या क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है। अध्यक्ष पद का प्रस्ताव सम्बन्धित नगर निकाय किसी भी वार्ड से हो सकता है। अनारक्षित वर्ग में जन्मी महिला अनारक्षित वर्ग में ही रहेगी। आरक्षित वर्ग (अनु० जाति/अनु० जन जाति/पिछड़ा वर्ग) के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा आरक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने से उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग में जन्मी महिला अनारक्षित वर्ग के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा अनारक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने पर भी जिस आरक्षित वर्ग में उत्पन्न हुई है उस आरक्षित वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगी। यदि कोई उम्मीदवार दो पदो का चुनाव लड़ता है तो एक ही व्यक्ति प्रस्ताव हो सकता है। आयु से सम्बन्धित विवाद की स्थिति में शैक्षिक प्रमाण पत्र विश्वसनीय अभिलेख है निरीक्षण की दशा में जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति विश्वसनीय अभिलेख है। प्रत्येक प्रत्याशी केवल ही निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने देयों के भुगतान के सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने नाम निर्देशन पत्रो की जाँच करने । वर्णानुक्रम की व्यवस्था में प्रति आवंटन की प्रक्रिया में निर्विरोध निर्वाचन मतदान हेतु मतपत्रों का आकलन एवं मांग पत्र तैयार किये जाने आदि के बारे मे विशेष के रूप में जानकारी दी गयी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा निर्वाचन अधिकारियों के लिए साफ्टवेयर के माध्यम से संचालित बेवसाईट यूजरनेम व पासवर्ड डालने ओ०टी०पी० प्राप्त करने नामिनेशन किये जाने एवं अधिसूचना संख्या एवं चरण भरने हेतु जानकारी दी गयी। नामांकन पत्रों का विवरण सुरक्षित करना, नामांकन पत्रों की जाँच कर उनकी स्थिति स्पष्ट करना नाम निर्देशन पत्रों की वापसी, प्रयाशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाने प्रतीक आवंटन के पश्चात अनन्तिम नमूना पत्र की जाँच करना एवं प्रिन्ट निकालना, डी०डी०ई०ओ० द्वारा अनन्तिम नमूना मतपत्र अनुमोदित किया जाना, निर्वाचन अधिकारी द्वारा बेक ट्रेक प्रोसेस से नामांकन के स्टेटस को अपडेट किये जाने में हुई त्रुटि में सुधार किये जाने रिक्त रह गये पदो का विवरण साफ्टवेयर में फीड की किये जाने आदि की जानकारी दी गयी। निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त सामग्री भी निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रशिक्षण में उपलब्ध कराया गया।आज प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 09 आरओ एवं 07 एआरओ का प्रशिक्षण 11 दिसम्बर को अपरान्ह 02 बजे से विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित है, जिसमें इन अनुपस्थित आरओ/एआरओ की उपस्थिति अनिवार्य होगी।