देवरिया।आज जनपद के विकास खण्ड बैतालपुर पथरदेवा, रामपुर कारखाना एवं तरकुलवा में फसल अवशेष न जलाने हेतु प्रचार वाहन को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया।उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया है कि प्रचार वाहन के साथ क्षेत्र में कार्यरत प्राविधक सहायक ग्रुप-सी को भेजा गया है जो क्षेत्र में कृषकों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बतायेंगे। क्षेत्र में हारवेस्टर से फसल कटाई के दौरान हारवेस्टर के साथ एस०एम०एस० अनिवार्य रूप से लगायेंगे। यदि कहीं फसल बटाई दौरान हारवेस्टर बिना एस०एम०एस० के पाई गयी तो सम्बन्धित थाने के माध्यम से हारवेस्टर को सीज कराया जायेगा तथा जब तक हारवेस्टर मालिक द्वारा स्वयं के खर्च पर फसल अवशिष्ट प्रबन्धन कृषि यंत्र नहीं लगा लिया जाता है तब तक हारवेस्टर को नहीं छोड़ा जायेगा। यदि कहीं फसल जलाने की घटना प्रकाश में आता है तो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले किसान पर 2500 रू० प्रति घटना 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले किसान पर रू0 5000 प्रति घटना तथा 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले किसानों पर रू0 15000 प्रति घटना का जुर्माना सम्बन्धित किसान से वसूल किया जायेगा। साथ ही यदि किसी क्षेत्र में बिना एस०एम०एस० के हारवेस्टर चलाते हुए पाया जाय तो सीज की कार्यवाही करायी जाय तथा पराली जलाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित किसान के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही कराई जाय ।प्रचार के दौरान फसल अवशिष्ट प्रबन्धन विषयक पम्पलेट भी वितरित किये जायेंगे तथा ग्राम पंचायत / न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियों आयोजित कर कृषकों को जागरूक भी किया जा रहा है तथा फसल अवशिष्ट को सडाने हेतु डिकम्पोजर वितरित किये जा रहे हैं।
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