देवरिया। जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में तहसील सदर, रूद्रपुर, भाटपाररानी एवं सलेमपुर में फसल अवशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में एक बैठक उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक के दौरान पराली जलाने से होने वाले नुकसान पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि हारवेस्टर मालिक फसल कटाई के दौरान हारवेस्टर के साथ एस०एम०एस० अनिवार्य रूप से लगायेंगे। यदि कहीं फसल कटाई के दौरान हारवेस्टर बिना एस०एम०एस० के पाई गयी तो सम्बन्धित थाने के माध्यम से हारवेस्टर को सीज कराया जायेगा तथा जब तक हारवेस्टर मालिक द्वारा स्वयं के खर्च पर फसल अवशिष्ट प्रबन्धन कृषि यंत्र नहीं लगा लिया जाता है तब तक हारवेस्टर को नहीं छोड़ा जायेगा। यदि कहीं फसल जलाने की घटना प्रकाश में आता है तो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले किसान पर 2500 रू० प्रति घटना 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले किसान पर रू0 5000 प्रति घटना तथा 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले किसानों पर रू0 15000 प्रति घटना का जुर्माना सम्बन्धित किसान से वसूल किया जायेगा। लेखपाल एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहें एवं किसानों को लगातार फसल अवशिष्ट न जलाने को लेकर प्रचार-प्रसार करते रहें। साथ ही यदि किसी क्षेत्र में बिना एस०एम०एस० के हारवेस्टर चलाते हुए पाया जाय तो सीज की कार्यवाही करायी जाय तथा पराली जलाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित किसान के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही कराई जाय।बैठक में सम्बन्धित तहसील के क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल, कृषि विभाग के उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) तकनीकी सहायक, बी०टी०एम० एवं ए०टी०एम० तथा कम्बाइन हारवेस्टर मालिक उपस्थित थे।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post