नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान के मसौदे में संशोधन और उसके चुनावों की समयसीमा को अपनी मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एलएन राव आईओए संविधान में संशोधनों का मसौदा तैयार करते समय बिना किसी हस्तक्षेप के काम कर सकेंगे। इसमें यह तय करना जरूरी होगा कि मसौदे में संशोधन आईओसी की सहमति से हो जिससे भविष्य में किसी भी परेशानी न आये। इसमें कहा गया, लुसाने में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) बैठक के अनुसार समय सीमा के अंदर आईओए को संविधान में संशोधन और चुनाव कराने की प्रक्रिया को पूरा करना है। पीठ ने कहा कि समय-सीमा के अनुसार दिसंबर 2022 में आईओसी की बैठक से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पीठ ने कहा, आईओसी और ओसीए (एशियाई ओलंपिक परिषद) दोनों ने संशोधित संविधान के मसौदे पर इस अदालत द्वारा नियुक्त पूर्व न्यायाधीश के साथ काम करने के लिए सहमति व्यक्त की है। संविधान को अंतिम रूप देने के बाद, इसे औपचारिक रूप से आईओए की आम सभा द्वारा अपनाया जाना है।
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