मऊ।जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह अक्टूबर, 2022 में दिनांक 06 अक्टूबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल कुल 35 किग्रा० प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किगा० गेहूं. व 03 किग्रा चावल कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट निर्धारित दरों अर्थात गेहूं रु० 02 प्रति किग्रा० तथा चावल रु० 03 प्रति किग्रा० की दर से वितरित कराया जाना है।प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किगा० गेहूं व 03 किग्रा चावल कुल 05 किंग्रा० प्रति यूनिट निर्धारित दरों अर्थात गेहूं रु० 02 प्रति किग्रा० तथा चावल रु० 03 प्रति किग्रा० की दर से दिनांक 06 अक्टूबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य वितरण सम्पन्न होगा। पात्र लाभार्थी अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post